होम लोन टैक्स के लाभ। Home Loan Tax Benefit
भारत की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक, आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके, आपके सपनों का घर बनाने, संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए होम लोन प्रदान करती है। आज इस Post के माध्यम से हम आपको होम लोन टैक्स के लाभ (home loan tax benefit) बताएँगे।
होम लोन टैक्स के लाभ। Home loan tax benefit
नागरिकों को संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार 1961 के आयकर अधिनियम (“आयकर अधिनियम”) के तहत गृह ऋण पर विभिन्न कर लाभ प्रदान करती है। सभी होम लोन टैक्स लाभों से अवगत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके टैक्स भुगतान की एक महत्वपूर्ण राशि को बचाने में आपकी मदद कर सकता है।
होम लोन में मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों श्रेणियों के तहत क्रमशः आयकर अधिनियम की धारा 80सी और धारा 24(बी) के तहत कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।
Home loan is eligible for tax benefits as follows
Section | Nature of Tax Deduction | Maximum Deduction (INR) |
Section 80C | Tax Deduction on Principal Repayment | Up to Rs.1,50,000 |
Section 24B | Tax Deduction on Interest Paid | Up to Rs.2,00,000 |
Section 26 read with Section 24 | Tax Deduction on Home Loan for Joint Owners | Up to Rs.2,00,000 respectively for each of the joint borrowers who are co-borrowers |
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धारा 80 C के तहत मूल चुकौती
आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत, ईएमआई के मूल पुनर्भुगतान हिस्से पर प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। आवासीय संपत्ति का निर्माण पूरा होने के बाद ही इस कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। नोट: यदि आप वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्षों के भीतर अपनी संपत्ति बेचते हैं जिसमें ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त होता है, तो यह लाभ वापस हो जाएगा।
सेक्शन 24बी के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स कटौती Home loan tax benefit
आप आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत अपने होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। एक स्व-अधिकृत घर के लिए, अधिकतम कर कटौती रु. आपकी सकल आय से सालाना 2 लाख का दावा किया जा सकता है, बशर्ते घर का निर्माण / अधिग्रहण 5 साल के भीतर पूरा हो जाए। साथ ही, स्वयं के कब्जे वाले घर के मामले में, ऋण केवल अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लिया जाना चाहिए (अर्थात मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण के लिए नहीं)। यदि निर्माण/अधिग्रहण अवधि निर्धारित समय सीमा से अधिक है, तो आप खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होम लोन के ब्याज पर केवल रु. 30,000 सालाना।
दूसरी ओर, यदि आपने अपनी संपत्ति किराए पर दी है, तो खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए आपके गृह ऋण पर चुकाए गए ब्याज की पूरी राशि पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है; इसके अतिरिक्त, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर संपत्ति का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी दिए गए वर्ष में आय के किसी अन्य शीर्ष के खिलाफ ‘गृह संपत्ति से आय’ के तहत नुकसान का सेट-ऑफ रुपये तक सीमित कर दिया गया है। 2 लाख और अनवशोषित हानि, यदि कोई हो, को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाद के वर्षों में सेट-ऑफ के लिए आगे ले जाने की अनुमति है।
टैक्स लाभ : –ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार मूल राशि पर टैक्स कटौती के साथ-साथ होम लोन (Home Loan) के लिए भुगतान किया गया ब्याज पर भी टैक्स लाभ देती है। एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम 1971 की धारा 80 C के तहत होम लोन भुगतान पर 5 लाख रु. तक की कटौती का क्लेम करने के लिए योग्य है। जबकि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 24 B के तहत ब्याज हिस्से पर 2 लाख रु. तक की कटौती की अनुमति है। घर बनने के बाद ही आयकर के तहत कटौती उपलब्ध है। घर निर्माण के दौरान आप आयकर कटौती का क्लेम नहीं कर सकते।
दूसरे घर पर टैक्स लाभ: दूसरे घर के मामले में आप आयकर अधिनियम की धारा 24 B के तहत भुगतान किया गया ए होम लोन ब्याज की पूरी राशि के लिए कटौती का क्लेम करने के योग्य हैं।
कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं: अन्य लोन के विपरीत जहां बैंक होम लोन की ओर किए गए भुगतान पर प्री-पेमेंट पेनल्टी वसूलते हैं, वहीं फ्लोटिंग रेट होम लोन पर कोई प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं हैं। इसलिए, जब भी आपके पास सरप्लस पैसा हो, आप इसका इस्तेमाल अपने होम लोन की ओर भुगतान करने और अपने बोझ को कम करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, फ्लोटिंग रेट होम लोन के मामले में प्री-पेमेंट शुल्क होंगे।
बैलेंस ट्रांसफर सुविधा: अगर आपने किसी बैंक या लोन संस्थान से होम लोन (Home Loan) लिया है तो आप किसी अन्य बैंक या लोन संस्थान में उसे ट्रान्सफर कर कम ब्याज दरों पर भुगतान कर सकते हैं।
लंबी भुगतान अवधि: सभी प्रकार के लोन में होम लोन (Home Loan) की सबसे लंबी भुगतान अवधि 30 वर्ष तक होती है, इसलिए व्यक्ति लोन अवधि बढ़ाकर EMI के बोझ को कम कर सकता है। होम लोन की अवधि बढ़ने पर EMI कैसे बदलती है, यह जानने के लिए हमारे होम लोन EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें।
कैपिटल की सराहना का आनंद लें: होम लोन (Home Loan) लेने के बाद जिस दौरान आप इसका भुगतान करेंगें उस दौरान आपकी खरीदी हुई संपत्ति की कीमत भी बढ़ती रहेगी और इस तरह लोन भुगतान के बावजूद आपको लाभ होता रहेगा।
आपको किराए का भुगतान करने से बचाता है: जैसा कि मेट्रो शहरों में किराया अधिक है, वे आपके मासिक बजट पर दबाव डालते हैं। इसलिए किराय के बजे होम लोन EMI का भुगतान करना बेहतर है।